देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने एहतियातों के साथ प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को अनुमति दी है। साथ ही उत्सवों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और सख्ती बरतने के आदेश भी दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने 29 अक्तूबर से प्रभावी शासनादेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा है। उन्होंने प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को अनुमति दी है। एक अक्टूबर को अनलॉक-5 की जो एसओपी जारी हुई थी, उसमें कहा गया था कि जिलाधिकारी 15 अक्तूबर से कोचिंग इंस्टीयूट खोलने पर निर्णय लेंगे।
अब मुख्य सचिव के इस आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों के तहत जारी की गई एसओपी का पालन करते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाए।
रखना होगा ध्यान
– ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाएगा।
– अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत दी जाए।
– स्टूडेंट्स केवल पैरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद ही कोचिंग आ सकेंगे, उन पर किसी तरह का दबाव न डाला जाएगा।
– स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग की एसओपी का पालन करना होगा।

